section 21
विद्या परिषद
The Madhya Pradesh National Law Institute University Act, 2018Education201852 sections
Statutory text
विद्या परिषद, विश्वविद्यालय की विद्या संबंधी निकाय होगी और इस अधिनियम और विनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए उसे विश्वविद्यालय के शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा मानकों पर नियंत्रण तथा सामान्य विनियमन करने की शक्ति होगी और वह उन्हें बनाए रखने के लिये भी उत्तरदायी होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगी जो उसे इस अधिनियम या विनियमों द्वारा प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं. उसे यह अधिकार होगा कि वह समस्त विद्या संबंधी मामलों पर कार्य परिषद को सलाह दे.
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