section 9
साधारण परिषद
The Rashtriya Vidhi Sansthan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1997संस्थान की एक साधारण परिषद होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात:-(एक) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति; (दो) मध्यप्रदेश सरकार के विधि विभाग का भारसाधक मंत्री; (तीन) मध्यप्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का भारसाधक मंत्री; (चार) भारत का महान्यायवादी; (पांच) मध्यप्रदेश सरकार का मुख्य सचिव; (छह) मध्यप्रदेश का महाधिवक्ता; (सात) मध्यप्रदेश सरकार के विधि और विधायी कार्य विभाग का भार साधक सचिव; (आठ) मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग का भार साधक सचिव; (नौ) मध्यप्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का भार साधक सचिव; (दस) मध्यप्रदेश राज्य विधिज्ञ परिषद (बारकाउन्सिल) का अध्यक्ष; (ग्यारह) भारत सरकार की विधिज्ञ परिषद (बार काउन्सिल ऑफ इंडिया) का अध्यक्ष; (बारह) निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल; (तेरह) निदेशक, भारत का राष्ट्रीय विधि विद्यालय,विश्वविद्यालय, बंगलौर (डायरेक्टर, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी बंगलौर); (चौदह) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष ( चेयर पर्सन); (पंद्रह) कुलाध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित तीन विख्यात वकील; (सोलह) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में विधि संकाय के संकायाध्यक्षों (डीन) में से विधि संकाय का एकसंकायाध्यक्ष (डीन) जो कुलाध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा; (सत्रह) निदेशक।
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