section 27
निदेशक
The Rashtriya Vidhi Sansthan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1997(1) संस्थान का निदेशक, इस निमित्त बनाए गए विनियमों के अनुसार साधारण परिषद् द्वारा नियुक्त किया जाएगा: परन्तु प्रथम निदेशक, साधारण परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा. (2) निदेशक पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, जो साधारण परिषद् द्वारा इस प्रभाव के संकल्प पारित कर दिए जाने पर नवीकरणीय होगी, उसकी अवधि के समाप्त हो जाने पर वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता है और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है. (3) निदेशक- (एक) यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों का सम्यक् रूप से पालन किया जाता है; (दो) को संस्थान में उचित रूप से अनुशासन बनाए रखने संबंधी समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी. (4) यदि निदेशक की राय में, कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें यह अपेक्षित है कि तुरन्त कार्रवाई की जाए तो वह ऐसी कार्रवाई करेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे और उसकी रिपोर्ट उस प्राधिकारी के, जो साधारण स्थिति में उस विषय में कार्रवाई करता, आगामी सम्मिलन में उसकी पुष्टि हेतु रखेगा.
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