section 41
उपाधि या उपाधिपत्र का प्रत्याहरण
The Rashtriya Vidhi Sansthan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1997(1) साधारण परिषद्, कार्य परिषद की सिफारिश पर, किसी व्यक्ति को, साधारण परिषद् के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा तथा साधारण परिषद के सम्मिलन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा प्रदान की गई या दी गई किसी विशिष्टा, उपाधि, उपाधि पत्र या विशेषाधिकार को उस दशा में प्रत्याहत कर सकेगी जबकि ऐसे व्यक्ति को न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए सिद्ध, दोष ठहराया गया है, जिसमें साधारण परिषद की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है या कि वह घोर अवचार का दोषी है। (2) किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस धारा के अधीन कोई कार्रवाई तब तक नही की जाएगी जब तक कि उस व्यक्ति को की जाने के लिये प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण दर्शाने का अवसर प्रदान नही कर दिया गया है। (3) साधारण परिषद् द्वारा पारित संकल्प की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को तुरन्त भेजी जाएगी। (4) साधारण परिषद् द्वारा किए गए विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे संकल्प की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर कुलाध्यक्ष को अपील कर सकेगा। (5) ऐसी अपील में कुलाध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा।
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