section 11
साधारण परिषद के सदस्यों की पदावधि
The Rashtriya Vidhi Sansthan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1997(1) साधारण परिषद के नामनिर्देशित सदस्यों की पदावधि उपखण्ड (2) तथा (3) के अध्यधीन रहते हुए, पांच वर्ष होगी। (2) जहां कोई सदस्य उसके द्वारा धारित पद या नियुक्ति के कारण साधारण परिषद का सदस्य हो जाता है या वह नामनिर्देशित सदस्य है, वहां उसकी सदस्यता तब समाप्त हो जाएगी जब यथास्थिति उसका ऐसा पद धारण करना या उसकी ऐसी नियुक्ति समाप्त हो जाए या उसका नामनिर्देशन वापस ले लिया जाए या रद्द कर दिया जाए। (3) साधारण परिषद का कोई सदस्य उस दशा में नही रह जाएगा यदि वह त्याग देता है या विकृतचित्त या दिवालिया हो जाता है या वह नैतिक अधमता अन्तर्वलित करने वाले किसी दाण्डिक अपराध के लिए सिद्धदोष ठहरा दिया जाता है, या यदि निदेशक से भिन्न कोई सदस्य संस्थान में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है या यदि वह साधारण परिषद के सभापति की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है या संस्थान के हितों के विरूद्ध कार्य करता है। (4) साधारण परिषद का कोई सदस्य, अध्यक्ष को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्याग-पत्र, जैसे ही अध्यक्ष द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है, प्रभावी हो जाएगा। (5) साधारण परिषद मे कोई रिक्ति उसे भरने के लिए हकदार संबंधित प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति की, यथास्थिति, नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्देशित किया गया व्यक्ति केवल उस समय तक पद धारण करेगा जब तक वह सदस्य, जिसके स्थान पर वह नियुक्त या नामनिर्देशित किया गया है यदि ऐसी रिक्ति नही होती तो पद धारण करता।
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