section 20
स्थायी समिति का गठन ओर तदर्थ समितियों की नियुक्ति
The Rashtriya Vidhi Sansthan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1997Education199747 sections
Statutory text
(1) इस अधिनियम के या इस संबंध में बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए कार्य परिषद् संकल्प द्वारा, ऐसी स्थायी समितियां, और तदर्थ समितियां, ऐसे प्रयोजनों के लिये तथा ऐसी शक्तियों सहित, जैसा कार्य परिषद् उचित समझे, संस्थान की किसी शक्ति का प्रयोग करने या संस्थान के किसी कृत्य का निर्वहन करने या संस्थान से संबंधित किसी विषय में जांच करने, उस पर रिपोर्ट देने या सलाह देने के लिये गठित कर सकेगी। (2) कार्य परिषद किसी स्थायी समिति या किसी तदर्थ समिति के लिये ऐसे व्यक्ति सहयोजित कर सकेगी जैसा कि वह उपयुक्त समझे और उन्हें कार्य परिषद् के सम्मिलनों में उपस्थित रहने के लिये अनुज्ञाप्त कर सकेगी।
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