section 34
संस्थान की निधि
The Rashtriya Vidhi Sansthan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1997(1) संस्थान के लिए एक संस्थान निधि होगी जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,- (एक) राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई अभिदाय या अनुदान; (दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया कोई अभिदाय या अनुदान; (तीन) राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा दिया गया कोई अभिदाय; (चार) कोई वसीयत, दान, विन्यास (एण्डाउमेन्ट्स) या अन्य अनुदान जो निजी व्यक्तियों या संस्था द्वारा किए गये हैं; (पांच) संस्थान द्वारा फीस तथा प्रभारों से प्राप्त आय; और (छह) किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त रकमें. (2) उक्त निधि में की रकम, भारतीय रिर्जव बैंक अधिनियम, 1934 में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित में रखी जाएगी या ऐसी प्रतिभूतियों में विनित की जा सकेगी जो कि भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 द्वारा प्राधिकृत की गई है जैसा कार्य परिषद द्वारा विनिश्चित किया जाए. (3) उक्त निधि संस्थान के ऐसे प्रयोजन के लिए और ऐसी रीति में उपयोग की जा सकेगी जैसा विनियमों में विहित किया जाए.
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