section 15
कार्य परिषद् की सदस्यता
The Rashtriya Vidhi Sansthan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1997Education199747 sections
Statutory text
(1) कार्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :- (एक) निदेशक; (दो) साधारण परिषद् के एक सदस्य, जो साधारण परिषद् द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे; (दो-क) मध्यप्रदेश सरकार का मुख्य सचिव; (दो-ख) मध्यप्रदेश का महाधिवक्ता; (तीन) मध्यप्रदेश सरकार के विधि और विधायी कार्य विभाग का भारसाधक सचिव; (चार) मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग का भारसाधक सचिव; (पांच) मध्यप्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का भारसाधक सचिव; (छह) राज्य विधिज्ञ परिषद् मध्यप्रदेश का अध्यक्ष; (सात) संस्थान के दो पूर्णकालिक अध्यापक, जो चक्रानुक्रम से ज्येष्ठता के आधार पर होंगे। (2) निदेशक, कार्य परिषद का अध्यक्ष होगा।
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