section 32
पुनर्विलोकन आयोग की नियुक्ति
The Rashtriya Vidhi Sansthan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1997Education199747 sections
Statutory text
(1) कुलाध्यक्ष, प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक बार संस्थान के कार्यकरण को पुनर्विलोकन करने और पर अपनी सिफारिशें करने के लिए एक आयोग गठित करेगा. (2) आयोग में कम से कम तीन प्रख्यात शिक्षाविद होंगे जिसमें से एक ऐसे आयोग का अध्यक्ष होगा जो कुलाध्यक्ष द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से नियुक्त किया जाएगा. (3) सदस्यों की नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि कुलाध्यक्ष अवधारित करे. (4) आयोग, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, अपनी सिफारिश कुलाध्यक्ष को करेगा. (5) कुलाध्यक्ष ऐसी सिफारिशों पर ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे.
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