section 6
संस्थान में अध्यापन
The Rashtriya Vidhi Sansthan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1997(1) संस्थान की उपाधि, उपाधि-पत्रों तथा प्रमाण-पत्रों के संबंध में समस्त मान्यता प्राप्त अध्यापन, साधारण परिषद के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए संस्थान के अध्यापकों द्वारा, ऐसे पाठ्य-विवरण के अनुसार संचालित किया जाएगा, जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाए। (2) पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या और ऐसा अध्यापन आयोजित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी ऐसे होंगे जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाए। (3) धारा 6(1) में अध्यापक से अभिप्रेत है, आचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य, प्राध्यापक तथा ऐसे अन्य व्यक्ति जो विद्या परिषद के अनुमोदन से संस्थान द्वारा संचालित महाविद्यालय या संस्था में जिसे संस्थान द्वारा संचालित किया जाता है, शिक्षण देने के लिये गवेषणा कार्य का संचालन करने के लिये नियुक्त किये गये हों।
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