section 25
वित्त समिति
The Rashtriya Vidhi Sansthan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1997(1) एक वित्त समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे; अर्थात:- (एक) निदेशक; (दो) एक सदस्य जो कार्य परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे; (तीन) मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के (उप सचिव से अनिम्न पद श्रेणी वाले) एक-एक अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे; (तीन-क) एक सदस्य जो साधारण परिषद् द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा; (2) वित्त समिति के सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे. (3) वित्त समिति की शक्तियां, कर्तव्य तथा कृत्य निम्नानुसार होंगे, अर्थात:- (एक) संस्थान के वार्षिक बजट का परीक्षण और उसकी समीक्षा करना और वित्तीय मामलों में कार्य परिषद् को सिफारिशें करना; (दो) नवीन व्ययों के लिए समस्त प्रस्तावों पर विचार करना और कार्य परिषद् को सिफारिशें करना; (तीन) लेखाओं के नियतकालिक विवरणों पर विचार करना और संस्थान की वित्तीय स्थिति का समय समय पर पुनर्वीलोकन करना और पुनर्विनियोजन विवरणों तथा संपरीक्षा रिपोर्टों पर विचार करना और कार्य परिषद् को सिफारिशें कराना; (चार) संस्थान पर प्रभाव डालने वाले किसी वित्तीय विषय पर या तो स्वप्रेरणा से या कार्य परिषद् या निदेशक द्वारा निर्देश किए जाने पर अपने विचार प्रस्तुत करना ओर कार्य परिषद् को सिफारिशें करना; (4) वित्त समिति छ: मास में कम से कम एक बार अपने सम्मिलन करेगी वित्त समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी. (5) निदेशक वित्त समिति के सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा तथा उसकी अनुपस्थिति में सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिये, उपस्थित सदस्य अपने में से एक व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे.
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