section 18
स्थानों का आरक्षण
The Rashtriya Vidhi Sansthan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1997Education199747 sections
Statutory text
कार्य परिषद विनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के निवासियों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिये स्थानों का आरक्षण हेतु उपबंध कर सकेंगी:- स्पष्टीकरण:- शब्द "अनुसूचित जातियों", अनुसूचित जनजातियों" तथा "अन्य पिछड़े वर्गों "का वही अर्थ होगा जो मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों ओर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में उनके लिए दिया गया है।
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