section 21
विद्या परिषद्
The Rashtriya Vidhi Sansthan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1997Education199747 sections
Statutory text
विद्या परिषद् संस्थान की विद्या संबंधी निकाय होगी और इस अधिनियम के उपबंधों ओर विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उसे संस्थान के शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा मानकों पर नियंत्रण तथा सामान्य विनियमन करने की शक्ति होगी ओर वह उन्हें बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसी अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगी जो उसे इस अधिनियम या विनियमों द्वारा प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं. उसे यह अधिकार होगा कि वह समस्त विद्या संबंधी मामलों पर कार्य परिषद् को सलाह दें,
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