section 30
चयन समिति
The Rashtriya Vidhi Sansthan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1997(1) कार्य परिषद-संस्थान में आचार्यों, सह आचार्यों तथा अन्य अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति करने के लिए कार्य परिषद को सिफारिशें करने हेतु एक चयन समिति गठित करेगी. (2) चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे,- (एक) निदेशक, जो समिति का अध्यक्ष होगा; (दो) संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष परन्तु वह उस पद से, जिस पद के लिये चयन किया जाना है निम्न पद धारण नही करता हो; (तीन) आचार्यों, सह आचार्यों तथा सहायक आचार्यों का चयन करने के लिये तीन विशेषज्ञ, जो विद्या परिषद द्वारा सिफारिश की गई तथा कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित की गई नामों की तालिका में से निदेशक द्वारा नामनिर्देशित किये जाएंगे; (3) चयन समिति का सम्मिलन, जब कभी आवश्यक हो, निदेशक द्वारा बुलाया जाएगा. तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी.
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