section 35
वार्षिक लेखे तथा संपरीक्षा
The Rashtriya Vidhi Sansthan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1997(1) संस्थान के वार्षिक लेखा, कार्य परिषद के निदेशों के अधीन तैयार किये जाएंगे. (2) संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा कार्य परिषद द्वारा नियुक्त संपरीक्षकों द्वारा एक वर्ष में कम से कम एक बार की जाएगी. परन्तु जब कभी आवश्यक समझा जाए, राज्य सरकार को यह निदेश देने की शक्ति होगी कि संस्थान वे उसके साथ ऐसी संस्थाओं के, जिनका प्रबंध संस्थान द्वारा किया है, लेखाओं की संपरीक्षा ऐसे संपरीक्षकों जिन्हें वह विनिर्दिष्ट करे, कराई जाए. (3) लेखे, जब उनकी संपरीक्षा कर ली जाए, कार्य परिषद द्वारा प्रकाशित किए जायेंगे और लेखाओं की और उसके साथ, संपरीक्षा रिपोर्ट की एक-एक प्रति साधारण परिषद के समक्ष रखी जाएगी और राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी. (4) वार्षिक लेखाओं पर साधारण परिषद द्वारा अपने वार्षिक सम्मिलन में विचार किया जायेगा. साधारण परिषद उनके संदर्भ में संकल्प पारित कर सकेगी और उसे कार्य परिषद को संसूचित करेगी. कार्य परिषद साधारण परिषद द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करेगी और उन पर ऐसी कार्रवाई करेगी जैसी कि वह उचित समझे, कार्य परिषद उसके द्वारा की गई समस्त कार्रवाई या कार्रवाई न किए जाने के कारणों की जानकारी साधारण परिषद को उसके आगामी सम्मिलन में देगी.
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