section 12
साधारण परिषद की शक्तियाँ
The Rashtriya Vidhi Sansthan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1997साधारण परिषद की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात:-(1) धारा 5 में अधिकथित संस्थान की शक्तियों तथा कृत्यों का, सिवाय ऐसी शक्तियों के, जो संस्थान के किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी को दी गई है, प्रयोग करना; (2) समय-समय पर संस्थान की व्यापक नीतियों तथा कार्यक्रम का पुनर्विलोकन करना और संस्थान के सुधार तथा विकास के लिए उपाय करना; (3) वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय प्राक्कलन, वार्षिक लेखे ओर ऐसे लेखाओं पर संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना; (4) संस्थान के निदेशक या उसकी किसी समिति या उसकी उप समिति या उसके किसी एक या अधिक सदस्यों या किसी कर्मचारी को अपनी समस्त शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति प्रत्यायोजित करना; और (5) ऐसे अन्य कृत्य करना जो संस्थान के दक्ष तथा प्रशासन के लिये वह आवश्यक समझे।
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