section 7
Salary, allowances and other conditions of service of Chairperson and Members
The Uttarakhand Lokayukta Act, 2013Part I PRELIMINARY
(एक) अध्यक्ष का वेतन, भत्ते और उसकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की हैं, (दो) अन्य सदस्यों का वेतन, भत्ते और उसकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की हैं; परन्तु यह कि यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य, अपनी नियुक्ति के समय राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा की बाबत पेंशन (निःशक्त पेंशन से भिन्न) प्राप्त करता है तो, यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में सेवा के सम्बन्ध में उसके वेतन में से--- (क) उस पेंशन की धनराशि को, और (ख) यदि ऐसी नियुक्ति से पूर्व ऐसी सेवा की बाबत उसको शोध्य पेंशन के किसी भाग के बदले उसका संराशीकृत मूल्य प्राप्त किया है तो पेंशन के उस भाग की धनराशि को घटा दिया जाएगा: परन्तु यह और कि अध्यक्ष या किसी सदस्य को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन में उसकी सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
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