section 28
राज्य सरकार के अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग करने की लोकायुक्त की शक्ति
The Uttarakhand Lokayukta Act, 2013Chapter VIII POWERS OF LOKAYUKTA
(1) लोकायुक्त कोई प्रारंभिक जांच या अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के किसी अधिकारी या संगठन या अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा। (2) ऐसी जांच या अन्वेषण से संबंधित किसी मामले में प्रारंभिक जांच या अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, ऐसा कोई अधिकारी या संगठन या अभिकरण, जिसकी सेवाओं का उपयोग उपधारा (1) के अधीन किया जाता है लोकायुक्त के अधीक्षण और निदेशन के अधीन रहते हुए- (क) किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा और उपस्थित करा सकेगा तथा उसकी जांच कर सकेगा; (ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा, और (ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यापेक्षा कर सकेगा; (3) वह अधिकारी या संगठन या अभिकरण, जिसकी सेवाओं का उपयोग उपधारा (2) के अधीन किया जाता है, प्रारंभिक जांच या अन्वेषण से संबंधित किसी मामले की, यथास्थिति जांच या
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