section 48
लोकायुक्त की रिपोर्ट
The Uttarakhand Lokayukta Act, 2013General201463 sections
Chapter XV MISCELLANEOUS
Statutory text
लोकायुक्त का यह कर्तव्य होगा कि वह लोकायुक्त द्वारा किए गए कार्य के बारे में एक रिपोर्ट प्रति वर्ष राज्यपाल को प्रस्तुत करे और ऐसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर राज्यपाल उसकी एक प्रति, उन मामलों के संबंध में, यदि कोई हों, जहां लोकायुक्त की सलाह को स्वीकार नहीं किया गया था, वहां ऐसी अस्वीकृति के कारणों सहित एक स्पष्टीकारक ज्ञापन के साथ राज्य विधान सभा के समक्ष रखवाएगा।
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