section 52
लोकायुक्त के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोकसेवक होना
The Uttarakhand Lokayukta Act, 2013General201463 sections
Chapter XV MISCELLANEOUS
Statutory text
लोकायुक्त के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को, जब वे इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में कार्यवाही कर रहें हों या कार्यवाही करने के लिए तात्पर्यित हों, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।
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