section 18
अध्यक्ष की मामलें अन्तरित करने की शक्ति
The Uttarakhand Lokayukta Act, 2013General201463 sections
Chapter VI JURISDICTION IN RESPECT OF INQUIRY
Statutory text
अध्यक्ष, शिकायतकर्ता या लोक सेवक द्वारा अंतरण के लिए किए गए किसी आवेदन पर यथास्थिति, शिकायतकर्ता या लोक सेवक को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात, एक न्यायपीठ के समक्ष लंबित किसी मामले को निपटारे के लिए किसी अन्य न्यायपीठ को अंतरित कर सकेगा।
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