section 35
राज्य सरकार द्वारा विशेष न्यायालयों को गठित किया जाना
The Uttarakhand Lokayukta Act, 2013General201463 sections
Chapter IX SPECIAL COURTS
Statutory text
(1) राज्य सरकार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या इस अधिनियम के अधीन उद्भूत मामलों की सुनवाई और उनका विनिश्चय करने के लिए उतने विशेष न्यायालयों का गठन करेगी, जितने लोकायुक्त द्वारा सिफारिश की जाए। (2) उपधारा (1) के अधीन गठित विशेष न्यायालय, न्यायालय में मामले के फाइल किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रत्येक विचारण का पूरा किया जाना सुनिश्चित करेगा। परन्तु यह कि यदि विचारण एक वर्ष की अवधि के
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