section 33
प्रारम्भिक जांच के दौरान अभिलेखों के नष्ट किये जाने को रोकने के लिए निदेश देने की लोकायुक्त की शक्ति
The Uttarakhand Lokayukta Act, 2013General201463 sections
Chapter VIII POWERS OF LOKAYUKTA
Statutory text
लोकायुक्त किसी ऐसे लोक सेवक को जिसे किसी दस्तावेज या अभिलेख को तैयार करने या उसकी अभिरक्षा रखने का कार्य सौंपा गया है, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में, (क) ऐसे दस्तावेज या अभिलेख को नष्ट किए जाने या नुकसान पहुंचाने से उसकी संरक्षा करने; या (ख) लोक सेवक को ऐसे दस्तावेज या अभिलेख में परिवर्तन करने या उसे छिपाने से रोकने, या (ग) लोक सेवक को भ्रष्ट साधनों के माध्यम से उसके द्वारा अभिकथित रूप से अर्जित किन्हीं आस्तियों को अंतरित करने या उनका अन्य संक्रमण करने से रोकने, के लिए समुचित निदेश जारी कर सकेगा।
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