section 49
लोकायुक्त का तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि से उद्भूत होने वाली अपीलों के संबंध में अंतिम अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य करना
The Uttarakhand Lokayukta Act, 2013General201463 sections
Chapter XV MISCELLANEOUS
Statutory text
लोकायुक्त ऐसे मामलों में, जहां विनिश्चय में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन भ्रष्टाचार के निष्कर्ष अंतर्विष्ट हैं, किसी लोक प्राधिकारी द्वारा लोक सेवाओं के परिदान और लोक शिकायतों के निवारण का उपबंध करने संबंधी तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि से उद्भूत होने वाली अपीलों के संबंध में अंतिम अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा।
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