section 6
Term of office of Chairperson and Members
The Uttarakhand Lokayukta Act, 2013General201463 sections
Part I PRELIMINARY
Statutory text
अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, चयन समिति की संस्तुति पर राज्यपाल द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुद्रा से अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह उस तारीख से, जिसको वह अपना पदग्रहण करता है, 5 वर्ष की अवधि तक या उसके द्वारा 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस रूप में अपना पद धारण करेगा: परन्तु- (क) वह राज्यपाल को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, या (ख) उसे धारा 37 में उपबन्धित रीति द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा।
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