section 44
आस्तियों की घोषणा
The Uttarakhand Lokayukta Act, 2013Chapter XIII DECLARATION OF ASSETS
(1) प्रत्येक लोक सेवक द्वारा इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन यथा उपबंधित रीति में अपनी आस्तियों और दायित्वों की घोषणा करेगा। (2) प्रत्येक लोक सेवक उस तारीख से, जिसको वह अपना पदग्रहण करने के लिए शपथ लेता या प्रतिज्ञान करता है, तीस दिन की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को- (क) उन आस्तियों के संबंध में, जिनका वह, उसका पति या पत्नी और उसके आश्रित बालक, संयुक्ततः या पृथकतः स्वामी या फायदाग्राही हैं, (ख) अपने और अपने पति या पत्नी और अपने आश्रित बालकों के दायित्वों के सम्बन्ध में सूचना देगा। (3) इस अधिनियम के प्रारंभ के समय, उस रूप में अपना पद धारण करने वाला कोई लोक सेवक इस अधिनियम के प्रवर्तन में आने के तीस दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी को उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट ऐसी आस्तियों और दायित्वों से संबंधित सूचना देगा। (4) प्रत्येक लोक सेवक प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई को या उससे पूर्व उस वर्ष की 31 मार्च तक, उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट ऐसी आस्तियों और दायित्वों की वार्षिक विवरणी सक्षम प्राधिकारी के पास फाइल करेगा। (5) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन सूचना और उपधारा (4) के अधीन वार्षिक विवरणी सक्षम प्राधिकारी को ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति में प्रस्तुत की जाएगी जो विहित की जाए। (6) सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक कार्यालय या विभाग के संबंध में यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी विवरण उस वर्ष की 31 अगस्त तक ऐसे कार्यालय या विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिए गए हैं। स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए "आश्रित बालक" से ऐसे पुत्र और पुत्रियां अभिप्रेत हैं जिनके पास उपार्जन के कोई पृथक साधन नहीं हैं और अपनी आजीविका के लिए पूर्णतः लोक सेवक पर आश्रित हैं।
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