section 21
प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों का सुना जाना
The Uttarakhand Lokayukta Act, 2013Chapter VI JURISDICTION IN RESPECT OF INQUIRY
(12) इसमें यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन प्रारंभिक जांच या अन्वेषण करने (जिसके अंतर्गत लोक सेवक को उपलब्ध कराई जाने वाली ऐसी सामग्री और दस्तावेज भी है) की रीति और प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। यदि कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर लोकायुक्त- (क) अभियुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति के आचरण के बारे में जांच करना आवश्यक समझता है, या (ख) की यह राय है कि अभियुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति की ख्याति पर प्रारंभिक जांच से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है तो लोकायुक्त उस व्यक्ति को प्रारंभिक जांच में सुने जाने का और अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से संगत युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।
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