section 42
वार्षिक लेखा विवरण
The Uttarakhand Lokayukta Act, 2013Chapter XII FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT
(1) लोकायुक्त उचित लेखाओं और अन्य सुसंगत अभिलेखों को बनाये रखेगा और ऐसे प्रारूप में, जो राज्य सरकार द्वारा महालेखाकार के परामर्श से विहित किया जाए, लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा। (2) लोकायुक्त के लेखाओं की संपरीक्षा महालेखाकार द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं। (3) महालेखाकार को या इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त के लेखाओं की संपरीक्षा करने के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे, जो सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में साधारणतया महालेखाकार को प्राप्त हैं और विशिष्टतया बहियों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागजपत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने और लोकायुक्त के कार्यालयों में से किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त होगा। (4) महालेखाकार या उसके द्वारा निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित लोकायुक्त के लेखाओं को, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, प्रति वर्ष राज्य सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और राज्य सरकार उसे विधानसभा के समक्ष रखवाएगी।
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