section 47
सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास द्वारा मिथ्या शिकायत किया जाना
The Uttarakhand Lokayukta Act, 2013General201463 sections
Chapter XIV OFFENCES AND PENALTIES
Statutory text
(1) जहां धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन कोई अपराध किसी सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास(चाहे वह रजिस्ट्रीकृत है अथवा नहीं) द्वारा किया गया है, वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो अपराध के कारित किए जाने के समय ऐसी सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास का प्रत्यक्ष रूप से भारसाधक था और ऐसी सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास के कारोबार या कार्यों या क्रियाकलापों के संचालन के लिए उत्तरदायी था और साथ ही ऐसी सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास को भी अपराध का दोषी समझा जाएगा
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