section 45
कतिपय मामलों में भ्रष्ट साधनों द्वारा आस्तियों के अर्जन के बारे में उपधारणा
The Uttarakhand Lokayukta Act, 2013General201463 sections
Chapter XIII DECLARATION OF ASSETS
Statutory text
यदि कोई लोक सेवक जानबूझकर या ऐसे कारणों से जो न्यायोचित नहीं हैं, (क) अपनी आस्तियों की घोषणा करने में असफल रहता है, या (ख) ऐसी आस्तियों की बावत भ्रामक जानकारी देता है और उसके कब्जे में ऐसी आस्तियां पाई जाती हैं जिनका प्रकटन नहीं किया गया है या जिनकी बावत भ्रामक जानकारी दी गई थी, तो ऐसी आस्तियों के बारे में, जब तक अन्यथा साबित न हो जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि वे लोक सेवक की हैं और उन आस्तियों के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि वह भ्रष्ट साधनों द्वारा अर्जित की गई हैं: परंतु यह कि सक्षम प्राधिकारी लोक सेवक को ऐसे न्यूनतम मूल्य, जो विहित किया जाए, से अनधिक की आस्तियों की बावत सूचना देने से माफी दे सकेगा या छूट प्रदान कर सकेगा।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.