section 4
Appointment of Chairperson and Members
The Uttarakhand Lokayukta Act, 2013General201463 sections
Part I PRELIMINARY
Statutory text
{परन्तु यह कि लोकायुक्त के प्रथम अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन हेतु चयन समिति के निर्देशानुसार खोजबीन समिति का गठन कर लिया जाएगा;}1 परन्तु यह और कि चयन समिति, खोजबीन समिति द्वारा संस्तुत किए गए व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति पर भी विचार कर सकेगी। (4) चयन समिति लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करने के लिए पारदर्शी रीति में स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगी। (5) उपधारा (3) में निर्दिष्ट खोजबीन समिति की कार्यवधि उसके सदस्यों को संदेय भत्ते तथा नामों के पैनल के चयन की रीति ऐसी होगी, जैसी विहित की जाए।
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