section 9
बस द्वारा यात्रा
Uttarakhand Rajya Vidhan Sabha Act, 2008General200828 sections
Statutory text
- (1) प्रत्येक सदस्य उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बस जिसके अन्तर्गत वातानुकूलित या डीलक्स बस भी है, के द्वारा, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन देय यात्री कर भुगतान किये बिना, किसी भी समय यात्रा करने के लिए विहित रीति से निःशुल्क असंक्रमणीय बस पास का हकदार होगा।
- (2) उपधारा
- (1) में निर्दिष्ट सुविधा का उपयोग सदस्य द्वारा बस में अपने साथ एक सहवर्ती को ले जाने के लिए भी किया जा सकता है;
- (3) प्रत्येक व्यक्ति, जो अध्याय ग्यारह के अधीन पेंशन का हकदार है, उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बस द्वारा, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन देय यात्री कर का भुगतान किये बिना, किसी भी समय यात्रा करने के लिए विहित रीति से निःशुल्क असंक्रमणीय बस पास का भी हकदार होगा; परन्तु यह कि यदि उक्त में निर्दिष्ट व्यक्ति किसी वातानुकूलित या डीलक्स बस में यात्रा करता है, तो उसे किराये की अधिक धनराशि का वहन स्वयं करना होगा।
- (4) उपधारा
- (3) में निर्दिष्ट पास का उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा बस में अपने साथ एक सहवर्ती को ले जाने के लिए भी किया जा सकता है।
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