section 3
वेतन
Uttarakhand Rajya Vidhan Sabha Act, 2008General200828 sections
Statutory text
- (1) सभा के, नेता विरोधी दल से भिन्न, प्रत्येक सदस्य अपनी सदस्यता की अवधि के लिए तीन हजार रूपये प्रतिमास वेतन पाने का हकदार होगा।
- (2) उपधारा
- (1) में निर्दिष्ट वेतन का भुगतान निम्नलिखित शंतों के अधीन होगा, अर्थात- (क) वेतन में अनुपस्थिति या अन्य कारण के आधार पर ऐसी कटौतियां की जा सकेंगी, जैसी विहित की जायें, (ख) किसी सदस्य को उस अवधि के लिए, जिसमें वह किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी विनिश्चय के फलस्वरुप, यथास्थिति, सभा में बैठने के लिए अक्षम हो जाय, कोई वेतन देय नही होगा, (ग) सभा के किसी सदस्य को सभा के गठन के दिनांक की पूर्ववर्ती अवधि के लिये कोई वेतन देय न होगा।
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