section 11
दैनिक भत्ता
Uttarakhand Rajya Vidhan Sabha Act, 2008General200828 sections
Statutory text
- (1) प्रत्येक सदस्य, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (च) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या न हो, पाँच सौ रूपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता का हकदार होगा, जिसकी संगणना निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार की जायेगी, अर्थात- (एक) उक्त भत्ता, सभा के सत्र के दौरान या उसकी किसी समिति के किन्ही उपवेशनों में, प्रत्येक दिन की उपस्थिति के लिये देय होगा; (दो) उक्त भत्ता, यथास्थिति, सभा के लगातार उपवेशन के एक दिन पूर्व और एक दिन पश्चात के लिये भी देय होगा यदि सदस्य, उन दिनों में ऐसे लगातार उपवेशन के स्थान पर उपस्थित हो; (तीन) उक्त भत्ता, यथास्थिति, सभा के या समिति के किसी लगातार उपवेशन के दौरान स्थगन के दिनों के लिये और ऐसे लगातार उपवेशनों के बीच पड़ने वाली छुट्टी के दिनों के लिये भी देय होगा, यदि सदस्य ऐसे सभी दिनों में उपवेशन के स्थान पर उपस्थित हो; (चार) उक्त भत्ता चार से अनधिक ऐसे दिनों के लिये भी देय होगा, जो सभा के या उसकी समिति के किसी उपवेशन के अन्तिम दिन और उसी या किसी अन्य समिति के या सभा के उपवेशन के प्रथम दिन के बीच पड़े, यदि सदस्य ऐसे सभी दिनों उपवेशन के स्थान पर उपस्थित हो; (पाँच) जहाँ खण्ड (तीन) या खण्ड (चार) के अधीन आने वाली किसी स्थिति में, कोई सदस्य उपवेशन के स्थान से अपने निवास स्थान या अपने निर्वाचन क्षेत्र को चला जाए, वहां वह धारा 10 में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के उपबन्धों के अनुसार दैनिक भत्ता का, या धारा 10 के अनुसार आनुषंगिक व्यय का इनमें जो भी कम हो, हकदार होगा। (छ) उक्त भत्ता किसी सदस्य को किसी समिति के सभापति के रूप में, समिति की बैठक से भिन्न ऐसी समिति के कार्य के संबंध में भी देहरादून आने पर यदि इस धारा के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन उसे कोई ऐसा भत्ता अन्यथा देय नहीं है, देय होगा, परन्तु कोई ऐसा भत्ता एक कलेण्डर मास में अधिक से अधिक दो बार आने पर और एक बार के लिए अधिक से अधिक दो दिन के लिए देय होगा। (सात) उक्त भत्ता धारा 10 के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट किसी बैठक, सेमिनार या अध्ययन पाठ्यक्रम में उपस्थिति के लिये भी देय होगा।
- (2) प्रत्येक सदस्य उन दिनों के लिये भी जिनमें वह जनसेवा के कार्यों के लिये दौरा करें और जिसके लिये उपधारा
- (1) के अधीन दैनिक भत्ता या धारा 10 के अधीन आनुषंगिक व्यय अनुमन्य न हो या न सकता हो, दो सौ पचास रूपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ते का हकदार होगा।
- (3) उपधारा
- (1) में दी गयी किसी बात के होते हुए भी धारा 2 के खण्ड (च) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन सदस्य और नेता विरोधी दल को उसके सम्पूर्ण कार्यकाल में, जिसमें वह ऐसे पद पर आसीन है; प्रत्येक दिन के लिये दो सौ पचास रूपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता देय होगा, सिवाय उन दिनों के, जिनके लिये वह उपधारा
- (1) के अधीन दैनिक भत्ता का दावा करें। स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी उपवेशन को लगातार समझा जायेगा, यदि किसी बैठक के अन्तिम दिन और दूसरी बैठक के प्रथम दिन के बीच दिनों की संख्या चार से अधिक न हो।
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