section 22
पेंशन कब देय नही होगी
Uttarakhand Rajya Vidhan Sabha Act, 2008धारा 20 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, निम्नलिखित स्थिति में, इस अध्याय के अधीन कोई पेंशन पाने का हकदार न होगा, अर्थात- (क) जहां कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन सवेतन नियोजित हो, या ऐसी सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी निगम से या किसी स्थानीय प्राधिकारी से कोई पारिश्रमिक पाने का अन्यथा हकदार हो जाय और ऐसा वेतन या पारिश्रमिक प्रतिमास, धारा 20 के अधीन अनुमन्य पेंशन की धनराशि के बराबर या इससे अधिक, हो और वह इस प्रकार नियोजित या ऐसा पारिश्रमिक पाने का हकदार बना रहे; (ख) जहां कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित किया जाय या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पद पर नियुक्त किया जाय और ऐसे पद पर आसीन रहे; (ग) किसी राज्य की विधान सभा या संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट किया जाय और ऐसा सदस्य बना रहे; (घ) जहां कोई व्यक्ति भारत का नागरिक न रह जाय।
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