section 6
सहवर्ती के साथ यात्रा
Uttarakhand Rajya Vidhan Sabha Act, 2008General200828 sections
Statutory text
किसी सदस्य द्वारा अपने साथ रेल यात्रा में, निम्नलिखित दशाओं में, एक सहवर्ती ले जाने के लिए भी धारा 5 में निर्दिष्ट रेल कूपन का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात- (क) "सभा के प्रत्येक सत्र में अधिक से अधिक दो बार अपने निवास स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन से देहरादून तक आने और देहरादून से ऐसे रेलवे स्टेशन तक वापस जाने के लिए; (ख) किसी महिला सदस्य की स्थिति में, ऐसी यात्रा के लिये, जो उसके द्वारा ऐसा सदस्य होने के नाते अपने कर्तव्यों और कृत्यों के सम्बन्ध में अपनी अपेक्षित उपस्थिति के लिए और ऐसी उपस्थिति के पश्चात अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिए;
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