section 7
मंत्री अध्यक्ष आदि द्वारा यात्रा
Uttarakhand Rajya Vidhan Sabha Act, 2008General200828 sections
Statutory text
धारा 5 में निर्दिष्ट रेल कूपन का उपयोग प्रत्येक सदस्य द्वारा, जो धारा 2 के खण्ड (च) में उल्लिखित किसी पद पर आसीन है, अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिये, शासकीय कर्तव्यों के पालन से भिन्न प्रयोजनों के लिये उत्तराखण्ड के भीतर या बाहर किसी भी समय किसी रेल द्वारा किसी श्रेणी में यात्रा के लिये विहित रीति से किया जा सकता है।
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