section 21
कतिपय व्यक्तियों को पेंशन की सुविधायें
Uttarakhand Rajya Vidhan Sabha Act, 2008General200828 sections
Statutory text
जहाँ कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन पेंशन या अतिरिक्त पेंशन का इस आधार पर हकदार हो जाता है कि उसने पहली जनवरी, 1946 के पूर्व गठित या विद्यमान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया है, वहाँ ऐसी पेंशन या अतिरिक्त पेंशन, ऐसे व्यक्ति को दिनांक पहली जनवरी, 1977 से देय समझी जायेगी।
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