section 23
कतिपय मामलों में पेंशन की धनराशि
Uttarakhand Rajya Vidhan Sabha Act, 2008General200828 sections
Statutory text
जहां धारा 22 के खण्ड (क) में उल्लिखित परिस्थितियों में, कोई व्यक्ति धारा 20 के अधीन अनुमन्य पेंशन की धनराशि से कम धनराशि की कोई पेंशन, वेतन या पारिश्रमिक का हकदार हो, वहाँ धारा 20 के अधीन ऐसे व्यक्ति को देय पेंशन उतनी धनराशि की होगी, जितनी से ऐसी पेंशन, वेतन या पारिश्रमिक धारा 20 के अधीन अनुमन्य पेंशन की धनराशि से कम पड़ती हो।
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