section 17
चिकित्सा सुविधायें
Uttarakhand Rajya Vidhan Sabha Act, 2008General200828 sections
Statutory text
सभा का प्रत्येक सदस्य, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (च) में उल्लिखित किसी पद पर आसीन हो या न हो, ऐसे सिद्वान्तों के अनुसार, जो विहित किये जायें, निम्नलिखित चिकित्सा सुविधा (सुविधाओं) का हकदार होगा, अर्थात- (क) राज्य सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किसी अस्पताल या औषधालय में प्रदान की जाने वाली वाह्य चिकित्सा और सुविधाओं के बदले में जिसके अन्तर्गत औषधियां भी हैं, छ: हजार रूपये, प्रतिमास की धनराशि का दिया जाना, (ख) ऐसे अस्पताल में अपने लिये और अपने परिवार के सदस्यों के लिये, जिन्हें अस्पताल में चिकित्सा के लिये भर्ती करना अपेक्षित हो, निःशुल्क स्थान और चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराया जाना।
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