section 4
निर्वाचन क्षेत्र भत्ता
Uttarakhand Rajya Vidhan Sabha Act, 2008General200828 sections
Statutory text
सभा का प्रत्येक सदस्य, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (च) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या न हो, अपनी सदस्यता की अवधि में पन्द्रह हजार रूपये प्रतिमास का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता पाने का हकदार होगा।
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