section 14
आवास व्यवस्था के संबंध में राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति
Uttarakhand Rajya Vidhan Sabha Act, 2008General200828 sections
Statutory text
- (1) धारा 13 के अधीन आवास के प्रदेशन के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है, जिनमें निम्नलिखित बातों की व्यवस्था की जायेगी, अर्थात- (क) आवास का, जिसके लिये कोई सदस्य हकदार होगा, मानक निर्धारित करना, (ख) ऐसे प्रत्येक आवास को सुसज्जित करने के मानक निर्धारित करना, (ग) किसी आवास का मानक किराया नियत करना, एवं (घ) राज्य सरकार द्वारा समस्त व्यय का जिसके अन्तर्गत विद्युत और जल का व्यय भी है, भुगतान किये जाने के लिये और ऐसे आवास में जल और विद्युत के सम्भरण को विनियमित करने के लिये उपबन्ध बनाना।
- (2) उपधारा
- (1) में निर्दिष्ट नियम उन सदस्यों के संबंध में भी बनाये जा सकते हैं, जो धारा 2 के खण्ड (च) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हों।
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