section 2
परिभाषायें
Uttarakhand Rajya Vidhan Sabha Act, 2008इस अधिनियम में- (क) "सभा" से उत्तराखण्ड की विधान सभा अभिप्रेत है; (ख) "अध्यक्ष" से उत्तराखण्ड विधान सभा का अध्यक्ष अभिप्रेत है; (ग) "उपाध्यक्ष" से सभा का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है; (घ) सदस्यता की अवधि से, किसी सदस्य के सम्बन्ध में- (एक) यथास्थिति, उसके निर्वाचन या नाम-निर्देशन की अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से, या भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 के अनुसार शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के दिनांक से, इनमें जो भी पहले हो, प्रारम्भ होने वाली, और (दो) उस दिनांक को, जब वह मृत्यु या पद-त्याग के कारण अन्यथा ऐसा सदस्य न रह जाय, समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है; (ङ) "नेता विरोधी दल" से सभा का वह सदस्य अभिप्रेत है, जिसे, यथास्थिति, अध्यक्ष द्वारा तत्समय इस रूप में अभिज्ञात किया गया हो; (च) "सदस्य" से सभा का ऐसा सदस्य अभिप्रेत है, जो मंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पद पर आसीन न हो; (छ) "परिवार का सदस्य" से, सभा के किसी सदस्य के संबंध में, चाहे वह खण्ड (च) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या नही, उसके पति या उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई या बहिन अभिप्रेत है, जो ऐसे सदस्य के साथ निवास करता हो और उस पर पूर्णतया आश्रित हो; (ज) "मंत्री" से मुख्य मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री अभिप्रेत है; (झ) "निवास स्थान" से किसी सदस्य के संबंध में ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जिसका किसी सभा या, निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि के अनुसार, सदस्य समानतः निवासी है, और यदि सदस्य ऐसे स्थान में परिवर्तन कर दे, तो उत्तराखण्ड में ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जिसे सदस्य के अनुरोध पर सचिव द्वारा ऐसा स्थान अधिसूचित किया जाय; परन्तु यह कि कोई ऐसी अधिसूचना, यथास्थिति, निर्वाचन के पश्चात् या इस खंड के अधीन जारी की गयी पूर्व अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् छः मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व जारी नही की जायेगी; (ञ) "रेल कूपन" से, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये, रेलवे बोर्ड के प्राधिकार से जारी किये गये निःशुल्क असंक्रमणीय रेल यात्रा कूपन अभिप्रेत है; (ट) "आनुषंगिक व्यय" से- (एक) रेल द्वारा की गयी यात्रा की दशा में, एक व्यक्ति के लिए प्रथम श्रेणी में ऐसी यात्रा के रेल किराये के बराबर धनराशि अभिप्रेत है, एवं (दो) अन्य दशा में, विहित दर से इस रूप में देय धनराशि अभिप्रेत है; (ठ) "सचिव/प्रमुख सचिव" से, सभा के सदस्यों के संबंध में, सभा का सचिव/प्रमुख सचिव अभिप्रेत है; (ड) "वर्ष" से पहली जून को प्रारम्भ होने वाली और अनुवर्ती इकतीस मई को समाप्त होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।
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