section 5
रेल कूपन
Uttarakhand Rajya Vidhan Sabha Act, 2008General200828 sections
Statutory text
- (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभा के प्रत्येक सदस्य को, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (च) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या नही प्रतिवर्ष एक लाख अस्सी हजार रूपये के रेलवे कूपन के बराबर की धनराशि डीजल व्यय हेतु तथा शेष धनराशि बीस हजार रूपये के रेलवे कूपन विहित रीति से दिये जायेंगे, जो ऐसे सदस्य के द्वारा अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए किसी रेल से, किसी श्रेणी में, किसी समय, उत्तराखण्ड के भीतर या बाहर यात्रा के लिए ऐसे सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किये जांय, उपयोग में लाए जा सकते हैं।
- (2) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य को प्रतिवर्ष पचास हजार रूपये के रेलवे कूपन के बराबर की धनराशि में से तीस हजार रूपये डीजल, पेट्रोल व्यय हेतु तथा शेष बीस हजार रूपये के रेलवे कूपन विहित रीति से दिये जायेंगे, जो ऐसे भूतपूर्व सदस्य द्वारा अपने लिये और अपने परिवार के सदस्यों के लिये उपयोग में लाये जा सकते हैं। स्पष्टीकरण- इस धारा में निर्दिष्ट रेल यात्रा के लिये रेल कूपन का मूल्य राज्य सरकार द्वारा रेलवे बोर्ड के परामर्श से समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा; परन्तु किसी सदस्य को इस धारा के अधीन दिये जाने वाले रेल कूपनों में से, उसके विकल्प पर, उतने मूल्य के रेल कूपन के बजाय, जितने वह चाहे समान मूल्य के कूपन, ऐसे सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किये जांय, उत्तराखण्ड के भीतर या बाहर किसी समय वायुयान द्वारा यात्रा के लिये उसे दिये जायेंगे; "परन्तु यह और कि जब कभी भी प्रथम श्रेणी के रेल किराये में वृद्धि होगी, राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, रेल कूपन के मूल्य में अनुपातिक वृद्धि कर सकती है।"
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.