section 13
आवास की व्यवस्था
Uttarakhand Rajya Vidhan Sabha Act, 2008General200828 sections
Statutory text
- (1) प्रत्येक सदस्य (जिसके अन्तर्गत संसदीय सचिव भी है) अपनी सदस्यता की अवधि और ऐसी अग्रेतर अवधि, जैसी विहित की जाय, के लिए देहरादून में ऐसे आवास का किराये का भुगतान किये बिना, उपयोग करने का हकदार होगा, जिसकी उसके लिये व्यवस्था की जाय।
- (2) प्रत्येक सदस्य जिसके उपयोग के लिए उपधारा
- (1) के अधीन देहरादून में आवास की व्यवस्था की गयी हो, उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात ऐसे आवास को रिक्त कर देगा और राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी इस आवास का कब्जा ले सकेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का भी प्रयोग कर सकेगा, जो उन परिस्थितियों में आवश्यक हो। स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए सदस्य के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो सदस्य न रह गया हो।
- (3) जहां किसी सदस्य के लिए किसी आवास की व्यवस्था न की गयी हो, वहां वह तीन सौ रूपये प्रति मास की दर से आवास भत्ता पाने का हकदार होगा; परन्तु सरकारी आवास सदस्य को आवंटित होने की दशा में यह धनराशि देय नहीं होगी।
- (4) जहां किसी सदस्य के लिए ऐसे आवास की व्यवस्था की जाय, जिनका मानक किराया तीन सौ रूपये प्रतिमास से कम हो, वहां किराये के अन्तर का भुगतान ऐसे सदस्य को प्रतिकर आवास भत्ता के रूप में किया जायेगा और जहां इस प्रकार व्यवस्थित आवास का मानक किराया उक्त धनराशि से अधिक हो, वहां किराये के अन्तर को सदस्य से वसूल किया जा सकेगा। स्पष्टीकरण- किसी सदस्य के लिए आवास की व्यवस्था उस दिनांक को की गयी समझी जायेगी, जब उसके पक्ष में उसे प्रदिष्ट करने की सूचना उसे दे दी जाय, चाहे ऐसा सदस्य प्रदेषण को स्वीकार करे या न करें या आवास पर अध्यासन करें या न करें।
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