section 24
वेतन आदि का त्याग
Uttarakhand Rajya Vidhan Sabha Act, 2008General200828 sections
Statutory text
कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किसी वेतन, भत्ता या अन्य सुविधाओं का हकदार है; ऐसा सम्पूर्ण वेतन, भत्ता या सुविधा या उसके किसी भाग को, अध्यक्ष को लिखित सूचना देकर त्याग सकता है; परन्तु ऐसी किसी त्यजन को वह किसी भी समय, अध्यक्ष को लिखित सूचना देकर भविष्यलक्षी प्रभाव से रदद कर सकता है।
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