section 26
कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति
Uttarakhand Rajya Vidhan Sabha Act, 2008General200828 sections
Statutory text
- (1) राज्य सरकार, किसी कठिनाई, विशेष रूप से धारा 28 द्वारा निरसित अधिनियमित के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजनार्थ, सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऎसी अवधि में जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऎसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे उपान्तर, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे; परन्तु ऎसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात नही दिया जायेगा।
- (2) . उपधारा
- (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।
- (3) . उपधारा
- (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नही की जायेगी कि उपधारा
- (1) में यथानिविष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नही थी या उसे दूर करना अपेक्षित नही था।
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