section 12
सचिवीय भत्ता
Uttarakhand Rajya Vidhan Sabha Act, 2008General200828 sections
Statutory text
सभा का प्रत्येक सदस्य, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (च) में निर्दिष्ट किसी पर आसीन हो या न हो, जिसमें नेता दल विरोधी भी सम्मिलित है, अपनी सदस्यता की अवधि में या, यथास्थिति, अपने सम्पूर्ण कार्यकाल में, जिसमें वह ऐसे पद पर आसीन है, छः हजार रूपये प्रतिमास की दर से सचिवीय भत्ता पाने का हकदार होगा।
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