section 25
सदस्यों के वेतन बिल से सरकारी एवं अन्य देयों की वसूली
Uttarakhand Rajya Vidhan Sabha Act, 2008General200828 sections
Statutory text
- (1) जब कभी किसी सदस्य पर किसी सरकारी देय (जैसे आवास किराया या प्रभार, टेलीफोन देय-इत्यादि) के बकाया होने की सूचना दी जाय और उसके समर्थन में सम्बद्ध अधिकारी से समुचित मांग या बिल प्राप्त हो, और ऐसा सदस्य, ऎसे देय का भुगतान न करें, तब ऎसे देय के बराबर धनराशि, या जहां सरकार द्वारा किसी सदस्य को प्रति सन्देह अग्रिम की व्यवस्था की गयी हो, वहां ऎसे सदस्य द्वारा देय ऎसे अग्रिम या उसकी किन्हीं किस्त के बराबर धनराशि ब्याज सहित, यदि कोई हो, सचिव द्वारा ऎसे सदस्य के वेतन या यात्रा या दैनिक या प्रतिकर आवास या किसी अन्य भत्ता बिल से काट ली जायेगी;
- (2) ऎसे किसी व्यक्ति की दशा में, जो सदस्य न रह जाय या जो उस समय सदस्य न हो, तब उसे सरकार द्वारा कोई प्रतिसंदेय अग्रिम दिया गया हो, उपधारा
- (1) में निर्दिष्ट धनराशि, उस व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन देय पेंशन की धनराशि से किसी अन्य धनराशि से काट ली जायेगी; परन्तु यह कि यदि ऎसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई सरकारी धन या सामान हो, चाहे वह उसके सदस्य रहने की अवधि का हो या उसके सदस्य न रह जाने की अवधि का हो, तो उसकी कटौती ऎसे व्यक्ति के पेंशन की जायेगी।
- (3) . साधारनतया, किसी सदस्य पर बकाया किन्ही गैर सरकारी देयों की वसूली, उसके वेतन या भत्तों से नही की जायेगी किन्तु जहां ऎसी देय धनराशि उसके संसदीय कर्तव्यों के दौरान उसको दी गयी किन्ही सेवाओं के कारण हो, जैसे जब वह किसी समिति के साथ दौरे पर हो, और ऎसी सेवाओं के लिए व्यवस्था राज्य विधान सभा के अधिकारियों के अनुरोध पर अर्ध सरकारी संस्थाओं, या निजी पार्टियों या उनके अनुरोध पर की गयी हो, और ऎसा सदस्य ऎसे देयों का भुगतान नही करता है, वहां उसकी वसूली ऎसे सदस्य के वेतन या यात्राओं या दैनिक भत्ता बिलों से की जा सकती है।
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