section 20
भूतपूर्व सदस्यों को पेंशन
Uttarakhand Rajya Vidhan Sabha Act, 2008General200828 sections
Statutory text
- (1) प्रत्येक व्यक्ति जिसने सभा के सदस्य के रूप में किसी भी अवधि के लिये कार्य किया हो, अपने जीवनपर्यन्त छ: हजार रूपये प्रतिमास की दर से पेंशन का हकदार होगा; परन्तु जहाँ किसी व्यक्ति ने, उपर्युक्तानुसार, एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये कार्य किया हो, वहाँ वह एक वर्ष से अधिक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये पाँच सौ रूपये प्रतिमास की दर से अतिरिक्त पेंशन पाने का हकदार होगा; परन्तु यह और कि विधान सभा भंग होने की स्थिति में, विधान सभा के भंग होने की तिथि से नयी विधान सभा के प्रथम उपवेशन तक की अवधि की गणना ऐसे सदस्य के पेंशन प्रयोजनों के लिये की जायेगी, जो भंग विधान सभा का अध्यक्ष रहा हो और उक्त अवधि के दौरान इस रूप में अपने पद पर आसीन रहा हो। स्पष्टीकरण- जहाँ किसी व्यक्ति ने सभा के सदस्य के रूप में छ: माह या उससे अधिक किन्तु एक वर्ष से कम अवधि के लिये कार्य किया हो, वहाँ इस धारा के प्रयोजनार्थ यह समझा जायेगा कि उस व्यक्ति ने एक वर्ष के लिये सदस्य के रूप में कार्य किया है।
- (2) जहाँ उपधारा
- (1) के अधीन पेंशन का हकदार कोई व्यक्ति किसी अन्य पेंशन का भी हकदार हो, वहाँ ऐसा व्यक्ति, ऐसी पेंशन के साथ-साथ, उपधारा
- (1) के अधीन पेंशन पाने का हकदार होगा।
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